चुनाव आयोग | चुनाव आचार संहिता

चुनाव आयोग | चुनाव आचार संहिता

 

भारत में  चुनाव के तारीखों के घोषित होने के साथ साथ चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाती है । साल 2021 में भी भारत के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है । इसी के साथ आचार संहिता लागू हो चुकी है । तारीखों का ऐलान, आचार संहिता लागू होना और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना आदि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी रहती है । साल 2021 की शुरुवात में भारत में चार राज्यों (असम, वेस्ट बंगाल, तमिल नाडू और केरल) और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनाव होना है ।

 

चुनाव आयोग द्वारा वेस्ट बंगाल में आठ चरणों में मतदान कराने की घोषणा की गई । २७ मार्च २०२१, १ अप्रैल २०२१, ६ अप्रैल २०२१, १० अप्रैल २०२१, १७ अप्रैल २०२१, २२ अप्रैल २०२१, २६ अप्रैल २०२१ और २९ अप्रैल २०२१ में वेस्ट बंगाल में मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे ।

 

असम में तीन चरणों में मतदान कराने की घोषणा की गई है । २७ मार्च २०२०, १ अप्रैल २०२० और ६ अप्रैल २०२० को असम में मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे ।

दो राज्यों  (तमिल नाडू, केरल) और एक केंद्र शासित प्रदेश (पुदुचेरी) में ६ अप्रैल २०२१ को मतदान कराने की घोषणा की गई है । इन दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग एक ही चरण में कर पायेंगे ।

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले चुनावी मतदान की गणना और चुनाव नतीजों का ऐलान २ मई २०२१ को होगा ।

 

चुनाव आयोग | क्या होता है चुनाव आचार संहिता और इसे क्यों लागू किया जाता हैं?

 

आचार संहिता भारत के चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए कुछ नियम होते हैं ! जिसे चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू कर दिया जाता है !  यह इसलिए लागू किया जाता है ताकि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और समर्थक एक सिमित दायरे में रहे ! इससे चुनाव को शांतिपूर्वक कराने में काफी मददगार साबित होता है! आचार संहिता लागू होने के बाद सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और समर्थक को उसे मानना ही होता है ! अगर कोई भी आचार संहिता में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है ! तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग को कारवाही करने का अधिकार है ! आचार संहिता का उल्लंघन करने पर FIR भी हो सकती है और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है ! आचार संहिता का उल्लंघन से जुड़ी शिकायत को सीधे चुनाव आयोग को कर सकते हैं !

 

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाली चुनावों के तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव आचार संहिता लागु हो चूका है ! चुनाव आचार संहिता का मतलब है चुनाव आयोग के निर्देश, जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर राजनैतिक दल और उसके उम्मीदवार को करना होता है ! अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है! उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है और उम्मीदवार के खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है! दोषी पाए जाने पर जेल की सजा भी हो सकता है! चुनाव आचार संहिता के लागू होते ही राज्य सरकार और प्रशासन पर भी अंकुश लग जाते हैं! सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बने रहते हैं और उनके   दिशा निर्देशानुसार काम करते हैं!

 

आचार संहिता के लागू होने के बाद क्या काम नहीं किए जा सकते हैं?

 

चुनाव आचार संहिता लागू होते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री जनता के लिए कोई घोषणा नहीं कर सकते ! इस दौरान राज्य में शिलान्यास, भूमि पूजन, आदि नही किया जाता है! सरकारी खर्च से ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया जा सकता है ! जिससे किसी भी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचे ! चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी राजनीतिक दल और उनकी उम्मीदवार को लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने से पहले अनुमति लेना जरूरी होता है! किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, राजनेता को कोई रैली करनी हो तो उसकी इजाजत पहले पुलिस से लेनी होती है! इसका मकसद सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम बनाए रखना है! किसी भी रैली में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते है!

 

आचार संहिता का सबसे जरूरी निर्देश यही है! कि उम्मीदवार किसी भी कीमत पर मतदाता को किसी भी तरह का लालच नहीं दे सकते हैं! अक्सर उम्मीदवार द्वारा मतदाता को शराब और पैसे के साथ-साथ कोई तरह के उपहार देने की बात सामने आती है! ऐसा करना पूरी तरह से वर्जित है! आचार संहिता के लागू होने के बाद से सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान, सरकारी बंगले आदि का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता हैं! चुनाव के दिन उम्मीदवार अपने राजनीतिक दल का चिन्ह मतदान केंद्र के आसपास नहीं दिखा सकते हैं! चुनाव समिति द्वारा दिए गए वैध PASS (PERMIT) के बगैर कोई भी मतदान केंद्र में नहीं घुस सकता है !

 

अपना कीमती वोट देकर सही उम्मीदवार का चयन करे ताकि देश की तरक्की लगता जारी रहें!

 

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