Sukanya Samriddhi Account Care for the Girl Child (बेटी पढ़ाओ – बेटी बचाओ)
बेटियों की उज्जवल भविष्य के लिए सरकार हमेशा कुछ ने कुछ योजनाओं को
अमल में लाते रहते है। सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से भी बेटियों की उज्जवल
भविष्य के पथ को सशक्त किया जा सकता है। जिन परिवार में बेटियों की उम्र अधिकतम
दस साल तक का है, उनके माता-पिता इस योजना का लाभ उठा सकता है।
किसी भी बैंक या डाकघर में जाकर सुकन्या समृद्धि योजना नामक खाते को खोला जा सकता है।
इस खाते पर सालाना, न्यूनतम 250 रूपये से लेकर अधिकतम 1,50,000 रूपये तक निवेश कर
सकता और इसे 14 साल तक जारी रखना पड़ता है। शुरुवाती जमा अवधि से लेकर 21
साल पुरे होने पर व्याज सहित पूरा धनराशी की निकासी कर सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी विशेष जानकारियां
आज के दौर में सुकन्या समृद्धि योजना नामक खाते पर सबसे ज्यादा व्याज दिया जा रहा है
और इस पर टैक्स की छूट भी दिया गया है। कोई भी भारतीय नागरिक जिनका बेटी की उम्र
अधिकतम दस साल तक का हो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। गैर प्रवासी भारतीय
इस योजना का लाभ नही उठा सकते है। एक ही परिवार में एक बेटी के लिए एक ही सुकन्या
समृद्धि योजना खाते को खोल सकते है और अधिकतम दो बेटियों को दो अलग अलग खाते
खोलकर इस योजना का लाभ उठा सकते है। इसके अलावा यह भी प्रावधान है की परिवार
में जुड़वाँ बच्चे के रूप में अधिकतम तीन बेटियों के लिए तीन अलग अलग सुकन्या समृद्धि
योजना खाते भी खोले जा सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना खाते को कैसे खोला जाता है?
सुकन्या समृद्धि योजना खाते को खोलने के लिए बेटी की जन्म प्रमाणपत्र के साथ
अन्य दस्तावेज की जरूत पड़ती है जो KYC के रूप में मान्यता प्राप्त है।
इसके अलावा माता या पिता में से किसी एक की KYC दस्तावेज की भी जरूरत पड़ती है।
किन परिस्थितियों में सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा धनराशी को निकाला जा सकता है या खाते को बंद किया जा सकता है?
सुकन्या समृद्धि योजना खाते की 21 साल पूरी होने से पहले भी विशेष परिस्थिति में जमा धनराशी को निकाला जा सकता है-
- बेटी की अठारह साल पुरे होने पर उच्च शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते के 50% तक जमा धनराशी को निकाला जा सकता है।
- बेटी की अठारह साल पुरे होने पर उनके विवाह कराने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते को बंद करवाकर पुरे जमा राशि को निकाला जा सकता है।
इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में भी सुकन्या समृद्धि योजना खाते को बंद किया जा सकता है –
- किसी दुर्घटना में अकाल मृत्यु होने पर सुकन्या समृद्धि योजना खाते को बंद किया जा सकता है।
- किसी गम्भीर बीमारी के ग्रसित होने पर इलाज में हो रहे खर्चे की पूर्ति के लिए भी सुकन्या समृद्धि योजना खाते को बंद किया जा सकता है।
- अगर बेटी गैर प्रवासी भारतीय बन जाए या किसी दुसरे देश की नागरिकता प्राप्त होने पर सुकन्या समृद्धि योजना खाते को बंद किया जा सकता है।
किसी कारणवश सुकन्या समृद्धि योजना खाते में निवेश करने में अक्षम हो जाने पर जमा राशी
पर सेविंग्स अकाउंट के व्याज दर ही लागु होगा। ज्यादा व्याज दर लागु रहने के लिए न्यूनतम
250 रूपये सालाना निवेश जरूरी है।
Sukanya Samriddhi Account Online
कुछ सालों तक निवेश न करने से सुकन्या समृद्धि योजना खाते निष्क्रिय हो जाता है।
इसे सक्रिय करने के लिए 50 रूपये का अतिरिक्त शुल्क के साथ साथ जितने सालों
तक न्यूनतम राशि जमा नही हुए उसे जमा करना पड़ेगा।
आज ही सुकन्या समृद्धि योजना खाते बैंक या डाकघर पर खोले और
अपने बेटी की उज्जवल भविष्य को साकार करें।
Sukanya Samriddhi Yojana is one of the popular scheme launched by Government of India to strengthen bright future of Girl Child. Parents of the family whose daughters are up to ten years old can avail this scheme. The account call Sukanya Samriddhi Yojana can be open at any Bank or Post Offices. One can invest on this account annually, from a minimum of Rs 250 to a maximum of Rs 1,50,000 and has to continue it for 14 years. One can withdraw the entire amount including interest on completion of maturity period of 21 years from the date of initial deposit on the account.
Basic information related to Sukanya Samriddhi Yojana
Presently, the maximum interest is being given on Sukanya Samriddhi Yojana Account along with Tax exemption benefits on it. Any Indian citizen whose daughter is up to ten years old can avail this scheme. Non-resident Indians cannot avail this scheme. Only one Sukanya Samriddhi Yojana account can be open for one daughter in the same family and maximum two daughters can avail this scheme by opening two separate accounts. Apart from this, there is a provision that three different Sukanya Samriddhi Yojana accounts can also be open for a maximum of three daughters as TWINS in the family.
How to open Sukanya Samriddhi Yojana account?
To open Sukanya Samriddhi Yojana account, daughter’s birth certificate
along with other documents is require which is recognize as KYC.
Apart from this, KYC document of one of the parents is also require.
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Under which circumstances can the amount deposit in Sukanya Samriddhi Yojana account be withdrawn or the account can be close?
Even before the completion of maturity period of 21 years, Sukanya Samriddhi Yojana account can be close or funds deposited under special circumstances can be partially withdrawn.
- Up to 50% of the Sukanya Samriddhi Yojana account for higher education can be withdrawn after the daughter attain the age of 18 years.
- The daughter on attaining the age of 18 years and for the purpose of her marriage the entire deposit can be withdrawn by closing the account.
Apart from this, Sukanya Samriddhi Yojana account can also be closed in emergency cases like –
- Sukanya Samriddhi Yojana account can be close in case of accidental death of the account holder.
- SSY account can also be close to meet the expenses incurr in treatment in case of serious illness.
- Sukanya Samriddhi Yojana account can be close if the daughter becomes a non-resident Indian or obtains citizenship of another country.
If unable to invest in Sukanya Samriddhi Yojana account for some reason, the interest earn on the deposit amount will be in accordance with the low interest rate of the Savings Account. So, minimum investment of Rs 250 per year is necessary to maintain a high interest rate.
Open Sukanya Samriddhi Yojana accounts at Bank or Post Office and make your daughter’s bright future come true.